मध्य प्रदेश के सतना जिले से खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं के धार्मिक-धार्मिक विश्वास से खिलवाड़ का एक बड़ा मामला सामने आया है। सतना शहर के पन्ना रोड स्थित नामचीन पिज्जा आउटलेट Domino’s (डोमिनोज) द्वारा एक शाकाहारी महिला ग्राहक को वेज ऑर्डर की जगह नॉनवेज (मांसाहारी) खाद्य पदार्थ डिलीवर करने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत न्याय निर्णयन अधिकारी (Adjudicating Officer) ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए डोमिनोज प्रतिष्ठान की मैनेजर पिक्कला कपिलदेव सिंह और नॉमिनी शराफत अली पर 50-50 हजार रुपये, यानी कुल 1 लाख रुपये का भारी जुर्माना (Penalty) लगाया है।
क्या है पूरा मामला? जानिए 31 अक्टूबर की वारदात
अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों और शिकायत के अनुसार, यह मामला 31 अक्टूबर 2024 का है:
- महिला ग्राहक की शिकायत: सतना निवासी श्रीमती नैन्सी तिवारी ने पन्ना रोड स्थित डोमिनोज आउटलेट से शाकाहारी (Veg) खाद्य पदार्थ का ऑर्डर दिया था। लेकिन डिलीवरी बॉय ने उन्हें वेज के स्थान पर नॉनवेज पिज्जा/गार्लिक ब्रेड डिलीवर कर दिया।
- मैनेजर ने मानी गलती: शिकायत के बाद 2 नवंबर 2024 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीमा पटेल ने आउटलेट का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान मैनेजर पिक्कला कपिलदेव सिंह ने लिखित कथन में स्वीकार किया कि ऑर्डर डिलीवरी रसीद क्रमांक 70 और 74 में चूक के चलते ग्राहक के पास गलती से नॉनवेज सामग्री पहुंच गई थी।
जांच में खुली पोल: वेज-नॉनवेज सामग्री एक ही जगह मिली
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निरीक्षण में आउटलेट के भीतर गंभीर लापरवाही और हाइजीन नियमों की अनदेखी उजागर हुई:
- मिश्रित संग्रहण: किचन में वेज और नॉनवेज खाद्य सामग्रियों को अलग-अलग रखने के बजाय एक ही स्थान पर संगृहीत (Store) किया गया था।
- नमूने लिए गए: खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके से ‘पनीर टिक्का स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड’ और ‘पेपरॉनी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड’ के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे।
- लाइसेंस हुआ था सस्पेंड: इस गंभीर लापरवाही के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 2 नवंबर 2024 को आउटलेट का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। बाद में प्रबंधन द्वारा केवल प्योर-वेज (Pure Veg) उत्पाद बेचने के लिखित आश्वासन पर 11 नवंबर 2024 को सीमित अनुमति दी गई थी।
कोर्ट ने दिया 30 सितंबर तक जुर्माना भरने का आदेश
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 26(2)(v) और धारा 50 के तहत फैसला सुनाया:
- 9 सितंबर 2026 को जारी आदेश: अदालत ने मैनेजर पिक्कला कपिलदेव सिंह और नॉमिनी शराफत अली दोनों को कसूरवार पाते हुए 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
- भू-राजस्व से वसूली की चेतावनी: दोनों अनावेदकों को जुर्माने की कुल 1 लाख रुपये की राशि चालान के जरिए राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कर 30 सितंबर 2026 तक न्यायालय में रसीद पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। तय सीमा में जुर्माना न भरने पर भू-राजस्व बकाया की भांति कुर्की व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रांशु विश्वकर्मा मध्य प्रदेश के सतना जिले के युवा ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर हैं। पिछले 4 वर्षों से वे क्षेत्रीय डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। बिजनेस, रोजगार, राजनीति, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी खबरों को प्रभावशाली अंदाज़ में प्रस्तुत करने के साथ-साथ वे प्रोफेशनल न्यूज़ ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वे Satna Times, Udghosh Samay News, Prabha Superfast, state break News जैसे डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े रहे हैं।
