ट्विशा शर्मा केस: पूर्व जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ हटी दहेज हत्या की धारा, जमानत अर्जी पर अब 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई

भोपाल / जबलपुर भोपाल की चर्चित मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में उनकी सास एवं पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की सिंगल बेंच ने फिलहाल गिरिबाला सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, मामले में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ CBI की जांच के बाद आया है, जिसमें केस से दहेज हत्या (Dowry Death) की धारा हटा दी गई है।

CBI जांच में बड़ा बदलाव: अब ‘आत्महत्या के लिए उकसाने’ का मुख्य आरोप

जमानत याचिका दाखिल करते समय गिरिबाला सिंह पर दहेज मृत्यु और दहेज प्रताड़ना के आरोप शामिल थे। CBI की जांच के बाद यह धाराएं हट गई हैं और अब मामला मुख्य रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment of Suicide) पर केंद्रित है।

  • हाई कोर्ट का निर्देश: जस्टिस निरंकारी की अदालत ने गिरिबाला सिंह के वरिष्ठ वकील सुरेंद्र सिंह को निर्देश दिए हैं कि वे बदली हुई धाराओं और CBI की चार्जशीट के नए तथ्यों के आधार पर संशोधित जमानत याचिका (Amended Bail Application) दाखिल करें।
  • अगली सुनवाई: संशोधित आवेदन पेश होने के बाद हाई कोर्ट अब 8 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे इस पर अगली सुनवाई करेगा।

CBI ने 1,154 पन्नों का जवाब दाखिल कर किया जमानत का कड़ा विरोध

जांच एजेंसी CBI ने कोर्ट में 1,154 पन्नों का विस्तृत जवाब और दस्तावेज पेश कर गिरिबाला सिंह की जमानत का पुरजोर विरोध किया है:

  1. सबूत व गवाह: CBI के जवाब में 62 गवाहों के बयान, कॉल ट्रांसक्रिप्ट, बैंक रिकॉर्ड, फॉरेंसिक-डिजिटल साक्ष्य और CCTV DVR डेटा शामिल हैं।
  2. गंभीर आरोप: जांच एजेंसी का कहना है कि गिरिबाला सिंह ने ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और अपने बेटे समर्थ सिंह का पक्ष लिया। समर्थ के ड्रग्स लेने की जानकारी भी जांच का अहम हिस्सा है।
  3. प्रभावित हो सकती है जांच: CBI ने आशंका जताई है कि यदि आरोपी को जमानत मिलती है, तो वे गवाहों और प्रमाणों को प्रभावित कर सकती हैं।

मायके पक्ष की आपत्ति और फॉरेंसिक जांच

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पीयूष तिवारी ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने भी जमानत अर्जी का विरोध किया है। संशोधित आवेदन दाखिल होने के बाद परिवार की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा।

इधर, CBI ने घटना से पहले और बाद के घटनाक्रम को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के वॉयस सैंपल भी फॉरेंसिक लैब भेजे हैं।

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