Gyanvapi Masjid Case : बता दे की इस बड़े मामले में Hindu पक्ष के Advocate श्री विष्णु जैन ने कहा है की Gyanvapi भी पहले मंदिर ही था और पूजा अधिकार सभी को आजादी के बाद मिला, Gyanvapi मामले में इलाहबाद (uttar pradesh) हाईकोर्ट में गुरुवार (27 जुलाई) को हुई सुनवाई पूरी हो गई है, कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है और अदालत तीन अगस्त को फैसला सुनाएगी, (Gyanvapi Masjid Case) जिसका इतंजार सभी को है..
अदालत ने 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया:
Gyanvapi बहुचर्चित मामले में अदालत ने 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया है, निर्णय आने तक एएसआई के सर्वेक्षण पर लगी रोक बरकरार रहेगी, अब 3 अगस्त तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने एएसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है, (Gyanvapi Masjid Case) इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी समिति की उस याचिका को बहाल किया, जिसका उसने मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के काम पर रोक लगाई थी..
Uttar Pradesh: (Gyanvapi Masjid Case) इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि तीन अगस्त तक ये बड़ा फैसला रिजर्व है, तब तक स्टे जारी रहेगा और एएसआई ने कहा है कि इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ज्ञानवापी भी पहले मंदिर ही था और (Gyanvapi Masjid Case) आजादी के बाद सभी को पूजा का अधिकार मिला, ये पुराना हिंदू मंदिर है..
Gyanvapi Masjid Case : जानकारी के अनुसार जिसके बाद जज ने कहा कि तोड़ा गया तो वहां अभी मंदिर कैसे है, विष्णु जैन ने कहा कि इसे अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया है, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के बाद मस्जिद का जो निर्माण शुरू कराया था वो पूरा नहीं हो सका था। यहां आज विशेश्वर विराजमान हैं, सदियों से पूजा अर्चना हो रही है..
जैन ने कहा कि सर्वे के आदेश में अदालत ने कहा है कि एएसआई के पास इंस्ट्रूमेंट है, (Gyanvapi Masjid Case) जांच कर सकती है, इंजीनियर इनके पास है और राम मंदिर केस में भी ऐसा ही किया गया है, पिछले साल हुई कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान विवादित परिसर में हिंदू आकृतियों के होने की तस्वीरें कोर्ट के सामने पेश की है..
लोगो को फैसले तक रखना होगा धैर्य..
हालांकि अभी इस मामले में इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई है आगे की बात तो फैसला आने के बाद ही सामने आएगी लेकिन ज़ाहिर है की लोगो को तब तक धैर्य रखना होगा..
(Arish Ahmed Owner At statebreak.in) Journalist🔸