(AICC) एआईसीसी महासचिव (संगठन) जानकारी के अनुसार के सी वेणुगोपाल ने कहा : हमारे सामने एक और विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट.. (चलो देखते हैं, कांग्रेस पार्टी भी वह विकल्प तलाशेगी)
Rahul Gandhi Congress :(KERAL) जानकारी के लिए बता दे की कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा, को गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी, जिसमें पार्टी नेता राहुल गांधी की पूर्व में की गई मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी..
Rahul Gandhi Congress: विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार वेणुगोपाल ने उत्तरी केरल के कोझिकोड जिले में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही, उनका ये बयान गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा गांधी की याचिका खारिज करने के तुरंत बाद आया, जिसमें निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए इसे उचित और कानूनी बताया गया, (Rahul Gandhi Congress) दोषसिद्धि पर रोक लगने से गांधीजी की संसद सदस्य के रूप में बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाता..
Rahul Gandhi Congress : इसी क्रम में सूरत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को भाजपा गुजरात विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 मामले में गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 ” आपराधिक मानहानि” के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई, वही विधायक ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था कि “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?” 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी टिप्पणी..
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान (Rahul Gandhi Congress) कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जो मामला अभी भी जारी है..
राहुल के वकील ने दी थी ये दलील :
वही सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि एक जमानती और गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा (Rahul Gandhi Congress) सीट खो देंगे..
(Arish Ahmed Owner At statebreak.in) Journalist🔸