राजीव जैन रीवा वाला शाप को 6 महीने की सश्रम कारावास एवं जुर्माना, जानिए जुर्माने की बड़ी वजह?

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राजीव जैन रीवा वाला शाप बिहारी चौक का चेक बाउंस होने पर उन्हें 6 महीने की जेल एवं जुर्माने की रकम अदा करनी होगी। राजीव जैन ने सन 2017 में दीपक अग्रवाल सौरभ सेल्स वालों से ₹500000 उधार लिए थे उसके एवज में उन्हें ₹500000 का चेक यूनियन बैंक आफ इंडिया जय स्तंभ चौक का दिया था दीपक अग्रवाल ने चेक बैंक में लगाया जो अनादरित होकर वापस आ गया बैंक से प्राप्त मेमो में आया की खता पिछले दो सालों से बंद है।

दीपक अग्रवाल ने यह सूचना राजीव जैन रीवा वाले शाप को दी तो वह पैसा देने में आनाकानी करने लगा इस पर दीपक अग्रवाल ने चेक अनादरित होने की सूचना अपने वकील के माध्यम से राजीव जैन को दी और 138 का मुकदमा कायम किया जिस पर सारे सबूत एवं गवाह को कोर्ट ने सुना और श्री राजीव जैन को दोषी पाया जाकर 6 माह की सश्रम कारावास एवं 811250 रुपए जुर्माना की रकम अदा करने का निर्देश दिया दीपक अग्रवाल की तरफ से एडवोकेट सुमन मिश्रा एवं प्रमोद दक्ष ने पैरवी की।

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