Hit and Run Case : सूत्रों के अनुसार हिट एंड रन कानून पर हंगामा, शाम सात बजे से गृह मंत्रालय में चल रही बड़ी बैठक। वहीं बड़ी जानकारी ये सामने आ रही की इसमें कही भी न्यूनतम का उल्लेख नही है। न ही जुर्माने का उल्लेख है। सिर्फ अफवाह चल रही है जिस पर लोग विश्वास कर रहे है।
जिसे धारा 106 (2) कहती है की ” जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और *घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है* , उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा।” इसमें सिर्फ अधिकतम कारावास 10 वर्ष तक बढ़ाने का है। न्यूनतम कोई उल्लेख नही है। लिहाजा वो 1 माह या नही भी हो सकती है, जिसका फैसला अदालत पूर्व की तरह ही करेगी। नगद जुर्माने का कोई उल्लेख नही है।
(Arish Ahmed Owner At statebreak.in) Journalist🔸