इन दो आरोपियों को शराब के लिए पैसा मांगने और मारपीट करने पर मिला कठोर कारावास।

Satna Crime News : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अजय श्रीवास्तव ने शराब पीने के लिए पैसे मांगने एवं ना देने पर फरियादी विद्याधर त्रिपाठी के साथ स्वेच्छा पूर्वक मारपीट कर चोट पहुंचाने के आरोपी दिलीप कुमार शुक्ला पुत्र बाबू प्रसाद शुक्ला उम्र 54 वर्ष एवं अखिलेश गर्ग पुत्र राम कुशल गर्ग उम्र 40 वर्ष दोनों निवासी ग्राम बगहा वार्ड क्रमांक 3 थाना सिविल लाइन सतना को भारतीय दंड विधान की धारा 329 के तहत दोषी पाए जाने पर 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1000- 1000 के अर्थदंड से दंडित किए जाने की सजा सुनाई है।

Satna Crime News : मामले में राज्य की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक/ शासकीय अधिवक्ता रमेश मिश्रा ने बताया दिनांक 24-8 -19 को रात्रि लगभग 10:00 बजे जब फरियादी विद्याधर त्रिपाठी अपने मामा के घर बगहा से अपने घर पौराणिक टोला आ रहा था वह रास्ते में जे पी तिराहा में गुटका लेने के लिए रुका जहां आरोपीगण उसे मिले एवं उससे शराब पीने के लिए पैसों की मांग की जब विद्याधर त्रिपाठी ने शराब पीने के लिए पैसा देने से मना किया तब आरोपीगण ने लाठी से उसके साथ स्वेच्छा पूर्वक मारपीट कर चोट पहुंचाई। फरियादी द्वारा दिनांक 25-8-19 को थाना सिविल लाइन सतना में घटना की रिपोर्ट की गई थी ,बाद चिकित्सकीय प्रतिवेदन आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294 ,329, 323 34 एवं 506 भाग 2 का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात मामले का आरोप पत्र संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहां से प्रकरण विचारण हेतु सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ,उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान फरियादी के बयान के पश्चात आरोपीगण ने फरियादी से दिनांक 5- 7-2023 को राजीनामा कर लिया था , राजीनामा किए जाने के पश्चात शेष साक्षी राजकुमार सिंह एवं रामनिवास सिंह ने अपना बयान परिवर्तित कर दिया , जिन्हे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

Satna Crime News : बाद विचारण माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं आरोपीगण के तर्क सुनने के पश्चात यह माना कि फरियादी से राजीनामा कर लिए जाने के कारण अन्य स्वतंत्र साक्षी ने उसके प्रभाव में आकर अपने बयानों को परिवर्तित किया है जबकि आहत साक्षी विद्याधर त्रिपाठी ने अभियोजन के संपूर्ण कथानक का समर्थन किया है एकल साक्षी के कथन पर भी विश्वास व्यक्त किया जा सकता है अंततः न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास से दंडित किए जाने का निर्णय सुनाया गया है तथा अर्थदंड की राशि जमा न करने की स्थिति में आरोपीगण को 15-15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगताई जाने का भी आदेश दिया है।

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