डिंडौरी। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिंडौरी, जिला डिंडौरी द्वारा पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है।मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा घटना का संक्षिप्त विवरण बताया गया। जिसके अनुसार, प्रार्थी ने थाना डिंडौरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं ग्राम खैरदा नर्मदाटोला में रहता हूं। खेती किसानी का काम करता हूं। एक माह पहले मेरे छोटे भाई ने अपनी पत्नी से मारपीट कर दी थी। जिससे वह मायके चली गयी थी, तब से मेरे छोटे भाई की छोटी बेटी मेरे घर में रहती है और भतीजा सुनील मरकाम मेरे छोटे भाई के साथ अपने घर में रहता था। मेरा छोटा भाई आये दिन घर का सामान बेच कर शराब पीता था।
जान निकलने तक मारता रहा:
26 फरवरी 2024 की रात करीब 8.15 बजे वह बाहर से शराब पीकर घर आया। तो भतीजा सुनील मरकाम अपने पिता से बोला कि तेरे शराब पीने के कारण मां घर से भाग गयी है और तू आज फिर से घर की पड़िया बेंच कर शराब पीकर आया है। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। तब सुनील ने डंडे से अपने पिता के सिर में मार दिया। जिससे वह आंगन में ही जमीन पर गिर गया। उसके बाद भी सुनील डंडे से उसके सिर पर तब तक मारा, जब तक उसकी जान नहीं निकल गयी। अपने पिता को मारने के बाद सुनील मेरे पास आया और बोला कि बाबू को मैंने जान से मार दिया है, इतना बोलकर वहां से भाग गया। तब मैं, मेरी पत्नी और भतीजी जाकर देखे तो भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ था।
बिखरे पड़े थे मांस के टुकड़े:

आस पास दीवार व जमीन पर खून फैला हुआ था और सिर के मांस के टुकडे भी बिखरे पड़े हुए थे। मारपीट से चेहरा माथा और सिर पिचक गया था। मेरे भतीजे सुनील मरकाम ने मेरे छोटे भाई की हत्या कर दी। रिपोर्ट करता हूं, कार्यवाही की जाए। उक्त मामले में रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई। संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला डिंडौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दंड से दंडित किया गया।

(Arish Ahmed Owner At statebreak.in) Journalist🔸