CAA से होगा आपको ये नुकसान? एक क्लिक में विस्तार से जानिए CAA के बारे में, तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता।

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(CAA Details) मोदी सरकार ने 11 मार्च को CAA कानून को लागू कर दिया है, बता दे की इस कानून के लागू होने के साथ से ही भारत देश के तमाम समुदाय के लोगो में इसके बारे में जान ने की उत्सुकता बढ़ गई है, साथ ही अलग – अलग लोग CAA कानून के बारे में अलग – अलग भ्रमक बाते भी फैला रहे है, जिस वजह से लोगो में डर का माहौल भी है। इसी माहौल को देखते हुए हम आप सभी के लिए CAA के बारे में पूरी डिटेल्ड पोस्ट लेकर आए है, इसे पढ़कर आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे।

CAA Details : बता दे की नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA नियमों की अधिसूचना जारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार शाम सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। CAA को नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन देशों से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को अब आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। CAA कानून के नियम और प्रावधान क्या है इनके बारे में आप हमारे इस पोस्ट के माध्यम से विस्तार में पड़िए।

CAA कानून देशभर में लागू हो गया है:

CAA Details : साथ ही CAA कानून देशभर में लागू हो गया है, CAA को नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे ये होगा की पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CAA के पूरे फुल फॉर्म की बात करे तो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम है।नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी, बता दे की ये कानून भी मोदी सरकार द्वारा किए गए एक वादे में से है।

CAA नियमों का उद्देश्य:

CAA Details : जानकारी के लिए बता दे की केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। CAA नियमों का उद्देश्य गैर-मुस्लिम प्रवासियों जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। बता दे की भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में जगह लिए हुए थे। इन तीनों देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे, और किसी देश के नही।

CAA के नियम पहले से ही तैयार कर लिए गए थे:

CAA Details : जैसा की आपको भी पता होगा की CAA के नियम पहले से ही तैयार कर लिए गए थे और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन के लिए आवेदक को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए है।बीते 2 वर्षों के दौरान नौ राज्यों के लगभग 30 से अधिक मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई है।

CAA Details : बता दे की केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये एक बहोत बड़ा कदम है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1414 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या प्राकृतिककरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इस कानून के बारे में अभी तक हमने आपको लगभग आधे से ज्यादा जानकारी दे दी है।

CAA कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता:

CAA Details : 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है, संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया था। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए) संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। सीएए के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ गए थे। 12 दिसंबर 2019 में इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी भी प्रदान कर दी गई थी।

बीजेपी ने CAA को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था:

CAA Details : बात ये है की, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने CAA को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, होम मिनिस्टर अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके थे। उनके द्वारा ऐलान किया गया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। जो की अब कर दिया गया है।

आपको नागरिकता के लिए करना होगा ये काम :

पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी एप्लाई कर सकता है, आवेदकों को वह साल बताना होगा, जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे, पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। कुछ इसी तरह आप नागरिकता हासिल कर सकते है, हम आशा करते है की आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई होगी।

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