SATNA NEWS: अवैध रूप से गांजा की बिक्री करने वाले आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया, सिंहपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही….

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(श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एसडीओपी महोदय नागौद के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरी. शैलेन्द्र पटेल व्दारा गठित टीम थाना सिंहपुर द्वारा पुलिस कार्यवाही) SATNA NEWS

घटना का विवरण : सतना..आज दिनांक 17/04/23 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रैगांव मे राजू गुप्ता अपने घर के पास गाँजा लिये बेचने को बैठा है, उक्त मुखबिर की सूचना तस्दीक कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ ग्राम रैगांव संदेही राजू गुप्ता के घर के पास कार्यवाही हेतु पहुंचे, जहां तालाब के पास राजू गुप्ता लाल क्रीम रंग का झोला लिये बैठा था, जिसे घेराबंदी कर पास मे रखे झोला सहित पकडा, जिसे अभिरक्षा मे लेकर नाम पता पूछा, जिसने अपना नाम राजू गुप्ता पिता रामावतार गुप्ता उम्र 51 वर्ष निवासी रैगांव, थाना सिंहपुर जिला सतना का होना बताया, तब संदेही राजू गुप्ता को मुखबिर से प्राप्त सूचना से अवगत कराया गया….

जिसका पंचनामा तैयार किया गया तथा संदेही राजू गुप्ता पिता रामावतार गुप्ता उम्र 51 वर्ष निवासी रैगांव, थाना सिंहपुर की तलाशी ली गई तो झोले में मादक पदार्थ गांजा जैसा हरे रंग का पदार्थ होना पाया गया, संदेही राजू गुप्ता से बरामद मादक पदार्थ गांजा का इलेक्ट्रानिक तौल कांटे के द्वारा तौल करने पर 300 ग्राम होना पाया गया, जिसका पंचनामा समक्ष साक्षीगण उपरोक्त के तैयार किया गया । संदेही राजू गुप्ता के कब्जे से बरामद 300 ग्राम गांजा रखने, बेचने, परिवहन करने के संबंध में उससे वैधानिक दस्तावेज की मांग हेतु धारा 91 जा.फौ. का नोटिस तामील किया गया, जो लिखित में कोई दस्तावेज नही होना बताया….SATNA NEWS

आरोपी राजू गुप्ता पिता रामावतार गुप्ता उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम रैगांव थाना सिंहपुर जिला सतना का कृत्य धारा 8/20B एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय पाये जाने से बरामद उपरोक्त 300 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती करीबन 3000/- रुपये को जप्तकर सीलबंद कर कब्जे पुलिस लिया गया, आरोपी राजू गुप्ता का कृत्य धारा 8/20B एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय होने एवं गाँजा की मात्रा 300 ग्राम होने से एवं मामले में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान होने से धारा 41(1) जा.फौ. की नोटिस तामील कर माननीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया वापसी थाना पर अपराध धारा सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया….SATNA NEWS

आरोपी का नाम: राजू गुप्ता पिता रामावतार गुप्ता उम्र 51 वर्ष निवासी रैगांव, थाना सिंहपुर जिला सतना थाना सिंहपुर जिला सतना …(1). जप्ती मात्रा – 300 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 3000 रूपये….(सराहनीय भूमिका – थाना प्रभारी उप निरी. शैलेन्द्र पटेल, चौकी प्रभारी रैगांव उप निरी. देवेन्द्र झारिया ,सउनि दीपक कुमार,सउनि सी.पी.वर्मा,आर.कमलेश प्रजापति,नरेन्द्र पटेल,भरत बागरी,अभिषेक यादव)…. SATNA NEWS

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