(PAN CARD) 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से करें लिंक, नहीं तो पैन कार्ड हो जाएगा इनएक्टिव.. Incometaxindia.gov.in पर जाकर आप कर सकते हैं पैन को आधार से लिंक ।

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(PAN-Aadhaar) : सरकार ने साफ कर दिया है कि पैन और आधार को 31 मार्च, 2023 तक लिंक करना अनिवार्य है। 31 मार्च, 2023 तक अगर दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज को आपस में लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar) नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें। पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 (Link Last Date) है।

अगर आपने अभी तक दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं कराया तो उसका पैन कार्ड इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई है कि अगर पैन कार्ड धारक 31 मार्च, 2023 तक सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके कारोबार और टैक्स संबंधी सुविधाएं काम करना बंद कर देंगी। हाल ही में सीबीडीटी के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने कहा था कि कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ को अब तक आधार से जोड़ा जा चुका है। अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है लेकिन 31 मार्च की डेडलाइन खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है ।

लिंकिंग नहीं करने पर निष्क्रिय हो जाएंगे व्यक्तिगत पैन 31 मार्च, 2023 तक आधार से नहीं जोड़े गए व्यक्तिगत पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।

मैसेज के जरिए आसानी से करें लिंक, आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. उदाहरण के लिए अगर आपका आधार नंबर 123456789101 और पैन कार्ड नंबर XYZCB0007T हो तो आपको मैसेज। UIDPAN 123456789101XYZCB0007T टाइप करना होगा. अगर टैक्सपेयर्स का नाम और जन्मतिथि आधार और पैन दोनों में एक जैसा मिलेगा तो ये लिंक हो जाएगा ।

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